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दिल्ली में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का उल्लंघन, एनजीटी का नोटिस जारी

दिल्ली:
गंभीर प्रदूषण के बीच एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। यह नोटिस पुराने पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल के चलते जारी किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 16 दिसंबर से GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) चरण 4 लागू किया है। इसके तहत:

  • बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर ₹20,000 तक का जुर्माना है।
  • 10 साल से पुराने पेट्रोल और 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर भी रोक है।

सरकारी वाहनों पर सवाल

  • एनजीटी ने बताया कि दिल्ली सरकार के करीब 3,000 वाहनों में से कई 10-15 साल पुराने हैं।
  • इन वाहनों का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रतिबंध के खिलाफ है।
  • दिल्ली सरकार को इन वाहनों की सूची के आधार पर जवाब देने को कहा गया है।

सुनवाई की तारीख

इस मामले पर एनजीटी 20 फरवरी को सुनवाई करेगा।

किन वाहनों को है छूट?

  • GRAP चरण 4 में केवल बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहन प्रतिबंधित हैं।
  • सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन चल सकते हैं।

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