नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2013 के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और चिकित्सा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ने उनसे 26 जुलाई तक जवाब मांगा है।
मुख्य बिंदु: अवमानना का नोटिस
हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और चिकित्सा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2013 के मामले में प्रार्थियों के अभ्यावेदनों का निस्तारण नहीं किया। अदालत ने उनसे कार्रवाई के लिए जवाब मांगा है।
अधिवक्ता का कथन
अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि न्यायाधीशों ने प्रार्थियों की याचिकाओं का निस्तारण करने के लिए उन्हें दो महीने का समय दिया था, लेकिन चिकित्सा विभाग ने अभी तक उनके अभ्यावेदनों का निस्तारण नहीं किया है। इसलिए अदालत ने अवमानना की कार्रवाई करने की दिशा में सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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