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राजस्थान न्यूज:
राजस्थान में 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में एक अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल किया है। इसमें सरकार ने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालती समय खत्म होने की वजह से इसे दो सप्ताह के लिए टाल दिया गया।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार ने शपथ पत्र में बताया कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के परिसीमन के लिए मार्च 2025 में अधिसूचना जारी की गई थी। यह प्रक्रिया मई-जून तक चलेगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी।
पंचायत चुनाव को लेकर याचिका
याचिकाकर्ता गिर्राज सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूछा था कि पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए थे। इसके साथ ही निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक बना दिया गया।
चुनाव में देरी पर सवाल
नोटिफिकेशन में पंचायत चुनाव कराने की कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है। जबकि कानून के अनुसार न तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और न ही प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने न केवल सरपंचों को प्रशासक बनाया, बल्कि उन्हें वित्तीय अधिकार भी दे दिए हैं।
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