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भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के सिविक सेंटर स्थित शॉप नंबर 182 को नगर सेवाएं विभाग ने सील कर दिया। इस दुकान पर 77 लाख 52 हजार रुपये का बकाया बिल था। संपदा न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
13 साल पहले खत्म हो गई थी लीज
यह दुकान जसराज कोचर को 30 साल की लीज पर दी गई थी। उन्होंने इसे दिनेश कुमार के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दे दिया था। 29 सितंबर 2012 को लीज की अवधि खत्म हो गई थी, लेकिन लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया गया। इस वजह से 2015 में BSP ने दुकान का आवंटन रद्द कर दिया।
अवैध कब्जे को हटाने का आदेश
BSP ने 2016 में संपदा न्यायालय में केस दायर किया। 2017 में न्यायालय ने जसराज कोचर और दिनेश कुमार सिंघल को अवैध कब्जाधारी घोषित कर दिया और दुकान खाली करने का आदेश दिया। इस बीच जसराज कोचर की मृत्यु हो गई।
न्यायालय में चली कानूनी लड़ाई
दिनेश सिंघल ने इस आदेश को दुर्ग न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन 2019 में फैसला BSP के पक्ष में आया। फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन फरवरी 2025 में हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी।
बकाया भुगतान नहीं किया, दुकान सील
इस दुकान पर 2014 से किराए का भुगतान नहीं किया गया था, सिर्फ बिजली बिल चुकाया जा रहा था। आदेश के तहत, बुधवार को पुलिस बल और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ढ़ाल सिंह बिसेन की मौजूदगी में शॉप नंबर 182 को खाली करवाकर सील कर दिया गया।
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