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मऊ जिले के घोसी से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सुधाकर सिंह 45 साल पुराने एक मामले में दोषमुक्त हो गए हैं। यह मामला 1981 का था, जिसमें उन पर एसडीएम कार्यालय में आदेश फाड़ने और सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप था।
घोसी विधायक सुधाकर सिंह को न्यायायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मामला इस प्रकार था कि एसडीएम घोसी की अदालत में एक सिविल मुकदमा चल रहा था, जिसमें न्यायालय के फैसले की प्रति को देखकर उसे फाड़ दिया गया था। इसके बाद एसडीएम के पेशकार ने सुधाकर सिंह और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ सरकारी दस्तावेज नष्ट करने और सरकारी कार्य में रुकावट डालने के आरोप में घोसी थाने में मामला दर्ज कराया था।
लेकिन अभियोजन पक्ष से कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधायक सुधाकर सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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