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राजस्थान में खेजड़ी को मिलेगा मजबूत कानूनी संरक्षण, सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणा

राजस्थान की पहचान और मरुस्थल की जीवनरेखा मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के लिए अब सख्त कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की है कि खेजड़ी की कटाई रोकने और इसके संरक्षण के लिए प्रदेश में विशेष कानून लाया जाएगा। इस फैसले से बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है।

संतों और समाज ने जताया आभार

प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए बिश्नोई समाज के संतों और प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस घोषणा के लिए धन्यवाद दिया। संतों ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने खेजड़ी की रक्षा के लिए इतना मजबूत कदम उठाया है। समाज पिछले करीब 70 वर्षों से इस तरह के कानून की मांग कर रहा था।

संतों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अगस्त 2025 में जो वादा किया था, उसे 5 फरवरी 2026 को विधानसभा में पूरा कर दिखाया।

पर्यावरण हमारी नीति का आधार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भगवान जम्भेश्वर जी के 29 नियमों और मां अमृता देवी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि जीवों और पेड़ों की रक्षा ही सरकार की नीति का आधार है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “एक पेड़ मां के नाम” अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान में अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। खेजड़ी संरक्षण कानून भी संतों और समाज के सुझावों के आधार पर बनाया जाएगा।

प्रस्तावित कानून में क्या हो सकता है

सूत्रों के अनुसार, खेजड़ी संरक्षण कानून काफी सख्त होगा। इसमें:

  • खेजड़ी की अवैध कटाई को गैर-जमानती अपराध बनाया जा सकता है

  • जुर्माने की राशि मौजूदा से कई गुना बढ़ाई जा सकती है

  • किसी सरकारी या जरूरी परियोजना में अगर पेड़ काटना पड़े, तो एक पेड़ के बदले 10 नए खेजड़ी के पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना अनिवार्य होगा

विकास और पर्यावरण में संतुलन

हाल के समय में सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी कटाई को लेकर कई इलाकों में विरोध हुआ था। मुख्यमंत्री की यह घोषणा उसी समस्या का समाधान मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

हर वर्ग की भागीदारी

इस कार्यक्रम में बालोतरा, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों से बिश्नोई समाज के लोग शामिल हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने इस कानून को राजस्थान के पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी कदम बताया।

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