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कोटा। यदि आप दूसरे राज्य के वाहन को राजस्थान में चला रहे हैं, तो अब आपको इसका टैक्स चुकाना होगा। कोटा परिवहन विभाग (RTO) ने करीब 250 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर वाहन राजस्थान में लगातार चल रहा है, तो राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 के तहत टैक्स भरना अनिवार्य होगा।
टैक्स न भरने पर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को 7 दिनों का समय दिया है ताकि वे बकाया टैक्स जमा कर सकें। यदि इस समयसीमा में टैक्स नहीं भरा गया, तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 13 और 13-ए के तहत वाहन सीज करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार जारी हुए आदेश
यह पहली बार है जब RTO ने दूसरे राज्यों के वाहनों पर टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। इससे वाहन मालिकों में हलचल मच गई है और कई लोग टैक्स भरने के लिए कोटा परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं।
अब तक 8 लाख रुपए की वसूली
परिवहन विभाग की टीमों ने टोल बूथ और सर्विस सेंटरों से डेटा जुटाकर इन वाहनों की जानकारी ली है। अब तक कोटा परिवहन विभाग ने 8 लाख रुपए से अधिक का टैक्स वसूल कर लिया है।
क्या है टैक्स नियम?
अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से वाहन लाकर राजस्थान में चला रहा है, तो उसे राजस्थान के टैक्स का 75% हिस्सा जमा करना होगा। लेकिन लंबे समय से टैक्स नहीं चुकाने के कारण RTO को सख्त कदम उठाना पड़ा।
नियम का पालन करें, वरना होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द बकाया टैक्स जमा करें। अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं।
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