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राजस्थान में दो से ज्यादा संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायत और नगर निकाय चुनावों में दो से ज्यादा संतान वाले लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। पहले यह नियम था कि दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन अब इस पाबंदी को हटाने का निर्णय लिया गया है।

28 साल पुराना नियम खत्म

सरकार ने राजस्थान पंचायत अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दी है। अब संतान की संख्या चुनाव लड़ने में बाधा नहीं बनेगी। इस फैसले से कई लोग, जो पहले नियम के कारण चुनाव नहीं लड़ पाते थे, अब राजनीति में भाग ले सकेंगे।
जल्द ही इस बदलाव से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।

अजमेर में खुलेगा नया विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने अजमेर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का फैसला भी किया है। इससे राज्य में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा।

नए निदेशालय का गठन

ठगी, टैक्स चोरी और धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने ‘राजस्व आसूचना एवं अपराध निदेशालय’ बनाने का निर्णय लिया है। यह विभाग पूरे राजस्थान में काम करेगा।
यह शेयर बाजार गड़बड़ी, फर्जी नौकरी, जमीन पंजीकरण में धोखाधड़ी जैसे मामलों पर नजर रखेगा। इसके लिए 107 नए पदों को मंजूरी दी गई है।

विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक

यह बैठक खास रही क्योंकि पहली बार कैबिनेट की बैठक विधानसभा के मंत्रिमंडल कक्ष में हुई। बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी।

सरकार के इन फैसलों को प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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