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राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई परिवार तकनीकी खामियों के कारण लाभ से वंचित थे, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र परिवार अब खुद आवेदन कर सकेंगे।नए आदेश के अनुसार क्या होगा?
राज्य सरकार ने दो तरीकों से आवेदन लेने का निर्णय लिया है:
- वंचित परिवार खुद आवास प्लस ऐप से आवेदन कर सकते हैं।
- पंचायत द्वारा नियुक्त सर्वेयर वंचित परिवारों की पहचान कर उनके आवेदन लेंगे।
आवेदन प्रक्रिया में परिवार के मोबाइल से दस्तावेज अपलोड करने होंगे और एप में फेस रीडिंग व आधार से सत्यापन करना होगा। इससे गरीब परिवारों को आसानी से आवास मिल सकेगा।
नगर पालिका दूनी में लापरवाही
हालांकि, नगर पालिका दूनी में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां कई लाभार्थियों के खातों में तीसरी किस्त की राशि नहीं आई है, जिससे उनके आवास निर्माण में रुकावट आ रही है। लाभार्थियों को सामग्री खरीदने और ठेकेदार को भुगतान करने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए परिवार के सभी सदस्य का आधार, जॉब कार्ड, बैंक खाता पासबुक की जरूरत होगी। यदि परिवार में महिला सदस्य है, तो उसे लाभार्थी बनाया जाएगा। इसके बाद, सर्वेयर द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
2018 में वंचित परिवारों को भी मिलेगा लाभ
वर्ष 2018 में जो परिवार योजना से बाहर हो गए थे, उन्हें अब इस योजना में शामिल किया जाएगा और उन्हें भी आवास मिलेगा।
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