राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार, राज्य सरकार को जिलों के निर्माण या समाप्ति का पूरा अधिकार है।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधान सभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वह नए जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील और गांवों का गठन या पुनर्गठन कर सकती है।
पटेल ने कहा कि इस निर्णय में कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं था और इसे परमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ेपन और बुनियादी सुविधाओं जैसे मापदंडों के आधार पर लिया गया था।
संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हमेशा
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