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अजमेर।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अजमेर के वैशाली नगर आवासीय योजना के तहत आवंटित घरों में बिना इजाजत व्यापारिक काम करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों के अंदर ये गतिविधियां बंद करें, नहीं तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
किनको मिला नोटिस?
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दीपक कुमार अग्रवाल, हनुमान नगर (PNB के पास)
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वर्षा गुलाबानी, तिलक नगर, जवाहर नगर प्रभु मार्ग
क्यों मिला नोटिस?
इन लोगों ने जिन मकानों को रहने के लिए आवंटित किया गया था, उनका व्यावसायिक उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो नियमों के खिलाफ है। यह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
क्या करना होगा?
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इन आवंटियों को 7 दिन के अंदर हाउसिंग बोर्ड में जाकर मानचित्र और भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे।
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अगर ऐसा नहीं किया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष:
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आवासीय मकानों में बिना इजाजत व्यापार नहीं चलाया जा सकता। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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