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अपात्र महिलाओं के खाते में नहीं आएंगे पैसे
लाड़ली बहना योजना के तहत 1.63 लाख महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह नहीं मिलेंगे।
उम्र अधिक होने के कारण हटाए नाम
मध्यप्रदेश की चर्चित लाड़ली बहना योजना के तहत 1.29 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अब बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पात्रता की शर्तों के अनुसार, योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल से कम है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उम्र सीमा पार करने वाली महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया है।
सरकार ने जारी किया निर्णय
इस योजना की शुरुआत 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। पात्रता के लिए शर्त रखी गई थी कि जिन महिलाओं का जन्म 1 जनवरी 1963 से पहले या 1 जनवरी 2000 के बाद हुआ है, वे योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 600 रुपए महीना देती है। इसलिए उन्हें लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
उम्र सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में साफ कर दिया गया कि लाड़ली बहना योजना में उम्र सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
600 रुपए मिलेंगे वृद्धावस्था पेंशन के तहत
लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए महीना मिलते हैं। लेकिन जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 600 रुपए मिलेंगे।
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