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शादी सीजन से पहले सख्ती, रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल बजाने पर रोक

छत्तीसगढ़ के रायपुर में शादी के मौसम के दौरान डीजे और धुमाल से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसको लेकर प्रदेश में पहली बार पुलिस अधिकारियों और डीजे-धुमाल संचालकों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह तय किया गया कि रात 10 बजे के बाद डीजे और धुमाल नहीं बजाया जाएगा।

संचालकों ने नियम मानने का दिया भरोसा
बैठक में डीजे संचालकों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे तय नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि शादी या अन्य कार्यक्रमों के दौरान ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए निर्धारित मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

रात 10 बजे के बाद डीजे बंद रहेगा
बैठक में फैसला लिया गया कि किसी भी समारोह में रात 10 बजे के बाद डीजे और धुमाल नहीं बजाया जाएगा। यह फैसला ध्वनि प्रदूषण को कम करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई संचालक तय नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जरूरी
होली के बाद नवरात्रि, रामनवमी और 27 मार्च से शुरू होने वाले शादी सीजन में डीजे की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

बैठक में कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद
रायपुर में आयोजित इस बैठक में एडीसीपी तारकेश्वर पटेल, एसीपी रमाकांत साहू और एसीपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने डीजे संचालकों को नियमों और कानूनों की जानकारी दी।

साथ ही डीजे संचालकों ने भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ वे खुद भी कार्रवाई करने में सहयोग करेंगे, ताकि व्यवस्था बनी रहे।

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