आगामी मानसून के दौरान सिरोही जिले के हर पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल, 3000 लीटर डीजल और 100 एलपीजी सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश 30 सितंबर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
सिरोही जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने मानसून के दौरान अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि पंप संचालक किसी भी सरकारी वाहन को पेट्रोलियम उत्पाद देने से इंकार नहीं करेंगे। रिजर्व स्टॉक का वितरण जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी और अन्य स्थानों पर संबंधित तहसीलदारों के आदेश से ही किया जा सकेगा।
यदि पेट्रोलियम उत्पाद और एलपीजी की आपूर्ति में कोई कठिनाई आती है, तो पंप संचालक तुरंत जिला रसद अधिकारी और संबंधित तेल कंपनी के अधिकारियों को सूचित करेंगे, ताकि समस्या का समाधान हो सके।
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