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जुलाई 14, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन पर बनाई निगरानी कमेटी, अवैध डंपिंग पर होगी कार्रवाई
channel_009 | National / Environment News
सुप्रीम कोर्ट ने देश में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कचरे की अवैध डंपिंग और अवैध ट्रांसपोर्ट पर निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इस कमेटी का काम राज्यों और जिलों में कचरा प्रबंधन की स्थिति पर नजर रखना और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कचरे को बिना नियमों के डंप करना या गलत तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना गंभीर समस्या है। इससे पर्यावरण, पानी, हवा और लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए अब ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कोर्ट के निर्देश के अनुसार, हर जिले में कचरा प्रबंधन से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। जिला कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट जिले की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, ताकि आम लोग भी जान सकें कि उनके क्षेत्र में कचरा निपटान की स्थिति क्या है और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है।
इस फैसले को पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब कचरा प्रबंधन केवल नगर निगम या स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिला प्रशासन को भी नियमित निगरानी करनी होगी।
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, शहरों में बढ़ता ठोस कचरा, प्लास्टिक वेस्ट और अवैध डंपिंग बड़ी चुनौती बन चुके हैं। कई जगहों पर कचरा खुले में फेंका जाता है, जिससे बदबू, बीमारियां और प्रदूषण फैलता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी व्यवस्था से ऐसे मामलों पर लगाम लगने की उम्मीद है।
अब सभी राज्यों और जिलों पर दबाव रहेगा कि वे कचरा संग्रह, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और निपटान की व्यवस्था को मजबूत करें। अगर कोई एजेंसी या व्यक्ति अवैध तरीके से कचरा फेंकता या ले जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है।
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