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हाईकोर्ट सख्त: सड़कों की बदहाली और मवेशियों के जमावड़े पर दो हफ्ते में कार्ययोजना पेश करने का आदेश

बिलासपुर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर मवेशी, अतिक्रमण और खराब सड़कों के मामलों में राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने दो हफ्तों में सुधार के लिए कार्ययोजना पेश करने का आदेश दिया है।

सरकार ने दी जानकारी
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अतिक्रमण हटाने का काम जारी है और सड़क सुरक्षा के लिए गाइडलाइन तैयार कर परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद अंतिम कार्ययोजना बनाई जाएगी।

अतिक्रमण और दुर्घटनाओं पर नाराजगी
कोर्ट सड़कों पर मवेशियों, ढाबों के आसपास वाहनों के जमावड़े और इनसे हो रही दुर्घटनाओं को लेकर बेहद नाराज दिखा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पेंड्रीडीह बाइपास से अवैध ढाबे हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।

अप्रैल तक सड़क निर्माण पूरा करने का वादा
पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि रायपुर के धनेली से सड्डू, जोरा तक सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 25 अप्रैल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव ने पहले ही शपथपत्र दाखिल किया था।

कोर्ट के और भी निर्देश

  • सड़क परिवहन मंत्रालय को धनेली से नरहदा और तिफरा से पेंड्रीडीह रोड की स्थिति पर शपथपत्र देना होगा।

  • एनएचएआई को सेंदरी जंक्शन के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।

  • कोर्ट ने खराब सड़कों के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर भी सुनवाई की और प्रगति पर नाराजगी जताई।

मेंटल अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश
सेंदरी मानसिक अस्पताल के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर भी हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि नियुक्त डॉक्टरों के नाम, तिथि और आंकड़े के साथ शपथपत्र पेश करें। अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।

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