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केंद्रीय विद्यालय (KV) देश के सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक है। भारत में कुल 1250 केंद्रीय विद्यालय हैं, जो अलग-अलग राज्यों और जिलों में स्थित हैं। अगर आपको अपने बच्चे का एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे में ट्रांसफर कराना है, तो इसके लिए कुछ नियम और प्रक्रिया को समझना जरूरी है।
केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के नियम
- स्थानांतरण के कारण:
अगर बच्चे के माता-पिता का एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है, तो बच्चे का नए शहर के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला स्वतः हो जाता है। - डिफेंस या पैरामिलिट्री में कार्यरत अभिभावक:
अगर माता-पिता पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस में हैं और उनका ट्रांसफर नक्सल प्रभावित या ड्यूटी वाले किसी अन्य क्षेत्र में होता है, तो उनके बच्चों का दाखिला वहां के केंद्रीय विद्यालय में कराया जा सकता है। - एक ही शहर में ट्रांसफर:
अगर अभिभावक एक ही शहर में दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर चाहते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर से अनुमति और प्रमाणपत्र लेकर ट्रांसफर कराया जा सकता है। - निजी कारणों से ट्रांसफर:
अगर निजी कारणों से बच्चों का ट्रांसफर कराना हो, तो भी डिप्टी कमिश्नर से प्रमाणपत्र लेकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर की प्रक्रिया
- आवेदन पत्र तैयार करें:
बच्चे का नाम, क्लास, रोल नंबर आदि विवरण के साथ आवेदन पत्र लिखें। - प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करें:
आवेदन पत्र और एक निर्धारित फॉर्म भरकर स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करें।
यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों का ट्रांसफर संबंधित केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा।