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पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। मलिंगा पर आरोप है कि विधायक रहते हुए उन्होंने बिजली विभाग के सहायक अभियंता (AEN) और जूनियर अभियंता (JEN) पर हमला किया था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मलिंगा को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट से जमानत की शर्तें तय करने को कहा है। मलिंगा पर मार्च 2022 में जेवीवीएनएल के AEN हर्षाधिपति वाल्मीकि ने धौलपुर के बाड़ी थाने में मारपीट और SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को सुनवाई करते हुए मलिंगा को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद 20 नवंबर को मलिंगा ने धौलपुर की एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को जमानत दे दी।
इससे पहले, मलिंगा ने मई 2022 में जयपुर कमिश्नरेट में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन 17 मई 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2024 को उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी और उन्हें 30 दिनों में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इसके बाद मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें राहत मिली।