प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस कर दी है। यह संपत्ति पहले ईडी ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में जब्त की थी।
ईडी ने बताया कि यह वापसी पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत की गई, जिसके अनुसार मुकदमा लंबित रहने तक संपत्ति को वापस किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है।
जेएसडब्ल्यू स्टील ने इस संपत्ति को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत भूषण स्टील की दिवालिया परिसंपत्तियों के लिए सफल समाधान आवेदक के रूप में प्राप्त किया था।
ईडी ने यह भी बताया कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईबीसी की धारा 32ए(2) के तहत संपत्ति कुर्क करने की ईडी की शक्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं की और मामले को खुला छोड़ दिया है।
इससे पहले, ईडी ने भूषण स्टील एंड पावर और उसके प्रमोटरों के खिलाफ जांच की थी, जिसमें इन पर बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोप थे।