आगरा: आगरा मंडल के डीआईजी (स्टांप) राम अकबाल सिंह को शासन ने बिना अनुमति विदेश यात्रा पर जाने के कारण सस्पेंड कर दिया है। प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उन्हें प्रयागराज मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।
बिना अनुमति विदेश यात्रा का मामला
डीआईजी राम अकबाल सिंह ने शासन से अनुमति लिए बिना थाईलैंड और नेपाल की यात्रा की। अगस्त 2024 में इस मामले के सामने आने पर उन्हें हटाया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने भी इस संबंध में शासन को शिकायत भेजी थी।
जांच में सहयोग न करने का आरोप
डीआईजी पर आरोप है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया। न ही उन्होंने पासपोर्ट खोने की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी अनुपस्थिति में मामला और गंभीर हो गया।
निलंबन के बाद आरोप पत्र जारी
31 दिसंबर को राम अकबाल सिंह रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन पर बैक डेट में स्टांप मामलों के निस्तारण के भी आरोप हैं। शासन ने उन्हें सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए आरोप पत्र जारी किया और विभागीय जांच की सिफारिश की।
जीवन निर्वाहन भत्ता मिलेगा
निलंबन के दौरान डीआईजी को जीवन निर्वाहन भत्ता मिलेगा। शासन ने इस कार्रवाई को उनके पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने और आचरण नियमों के उल्लंघन का परिणाम बताया है।