जयपुर-द्वितीय जिला उपभोक्ता आयोग ने संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल्स को समेत उसके डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही के लिए 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जया कुमार की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए इस जुर्माने का निर्धारण किया है।
आयोग ने इस मामले में हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर्स की गंभीर लापरवाही को माना है और उन्हें गंभीर दंड लगाया है। डॉक्टर्स द्वारा पीड़िता की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उसकी जान को खतरे में डाला गया। इसके अलावा, पीड़िता को मातृत्व सुख से भी वंचित किया गया है।
अस्पताल ने इस मुद्दे में जवाबदेही नहीं ली और पीड़िता की शिकायत को नजरअंदाज किया। इसलिए, उपभोक्ता आयोग ने इलाज की राशि के साथ-साथ हॉस्पिटल को 9% ब्याज के साथ शिकायत दायर करने की तारीख से 65 हजार रुपए की राशि भी दिलाने का आदेश दिया है।
आयोग ने कहा है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इस हादसे में जिम्मेदार हॉस्पिटल और डॉक्टर्स से क्षतिपूर्ति राशि का दावा करने का हक है।