Related Articles
राजस्थान के खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र उपभोक्ताओं से अब वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। रसद विभाग ने गिव-अप अभियान चलाया है, जिसमें अपात्र लोग स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटवा सकते हैं। यदि वे 31 जनवरी तक नाम नहीं हटवाते, तो विभाग उनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली करेगा।
गिव-अप अभियान की जानकारी
रसद विभाग के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में इच्छुक लोग राशन की दुकानों पर जाकर गिव-अप फार्म भर सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन 31 जनवरी के बाद योजना में अपात्र पाए जाने पर वसूली की जाएगी।
अब तक कितने लोगों ने छोड़ी पात्रता?
अब तक जिले में करीब एक हजार कार्ड धारकों ने इस अभियान के तहत स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ दी है। इसके लिए उन्होंने राशन की दुकानों पर फार्म भरकर जमा किए हैं।
कैसे पकड़े जाएंगे अपात्र लोग?
रसद विभाग ने लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता लिंक किए हैं। इसके जरिए उनके खाते में आए भुगतान और आईटीआर की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग से वाहन संबंधी जानकारी लेकर अपात्रों का पता लगाया जाएगा। अगर कोई अपात्र व्यक्ति पकड़ा गया, तो उससे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी।