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राजस्थान में पहली बार 4 साल के लिए नई आबकारी नीति, होटल-बार संचालकों को बड़ी राहत

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पहली बार एक साथ चार साल के लिए नई आबकारी नीति जारी की है। इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो होटल-बार संचालकों के लिए राहत का कारण बने हैं।

नई नीति के मुख्य बिंदु:

  1. चार साल तक लागू होगी नीति: यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
  2. होटल-बार संचालकों को राहत: होटल और बार संचालकों के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है।
  3. एयरपोर्ट पर बार की अनुमति: अब एयरपोर्ट पर भी बार खोले जा सकेंगे।
  4. नवीनीकरण का अवसर: मौजूदा दुकान संचालकों को एक बार फिर नवीनीकरण का अवसर मिलेगा।
  5. ई-बिड द्वारा नीलामी: शेष दुकानों की समूहवार नीलामी ई-बिड के माध्यम से की जाएगी।
  6. प्रत्येक वर्ष समीक्षा: नीति के प्रावधानों की हर साल दिसंबर-जनवरी में समीक्षा की जाएगी।

आबकारी ड्यूटी और शराब की कीमतें:

  • देशी शराब की कीमत में वृद्धि: देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित शराब की कीमतों में 4% तक वृद्धि की जा सकेगी।
  • दो स्लैब आधारित आबकारी ड्यूटी: देशी शराब के लिए 9 स्लैब की बजाय अब केवल दो स्लैब होंगे।

ऑनलाइन प्रक्रिया: सभी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस और परमिट अब ऑनलाइन ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था के तहत मिलेंगे।

इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन: इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस फीस कम की जाएगी।

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