छत्तीसगढ़ में नगर निकाय और पंचायत चुनावों के दौरान मतदाता की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची भी वैध होगी, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया जा सकता है।
मतदान के लिए मान्य दस्तावेज
मतदाता अपनी पहचान के लिए इन 18 दस्तावेजों में से कोई एक लेकर जा सकता है:
- मतदाता पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी)
- बैंक पासबुक (फोटोयुक्त)
- डाकघर फोटोयुक्त पासबुक
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड (आयकर पहचान-पत्र)
- आधार कार्ड
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या निजी संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट) कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र
- केंद्रीय/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं/12वीं की अंकसूची (फोटोयुक्त)
- बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी पहचान पत्र
- फोटोयुक्त नि:शक्तता प्रमाण पत्र
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध राशन कार्ड (फोटोयुक्त)
- विद्यालय/महाविद्यालय का छात्र पहचान पत्र (फोटोयुक्त)
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर से तैयार मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य होगी।
- यह पर्ची आयोग की वेबसाइट (cgsec.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।
- वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन/रूरल विकल्प पर जाकर अपना मतदान केंद्र और विवरण देखा व प्रिंट किया जा सकता है।
कैसे करें मतदान?
- मतदान के दिन कोई भी मान्य दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र जाएं।
- पीठासीन अधिकारी आपके दस्तावेज की जांच करेगा और आपकी पहचान सत्यापित करेगा।
- पहचान सत्यापित होने के बाद आप मतदान कर सकेंगे।
➡ मतदाता पहचान के लिए किसी भी मान्य दस्तावेज को साथ ले जाना जरूरी है। बिना पहचान पत्र के वोट नहीं डाला जा सकता। 🗳️