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हाईकोर्ट के फैसले से जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शनों पर रोक हटी

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिजली कनेक्शनों को लेकर अब नया मोड़

पृथ्वीराज नगर में रहने वाले 25 हजार परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिलेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने बिजली कनेक्शन की रोक को हटा दिया है, जो करीब 11 साल पहले लगी थी।

हाईकोर्ट का फैसला

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बैंच ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने कहा कि विद्युत अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार की सहमति

राज्य सरकार ने भी पृथ्वीराजनगर में सोसायटी पट्टाधारियों, कब्जाधारियों को बिजली कनेक्शन देने पर सहमति दी थी।

अपीलकर्ताओं की याचिका

अपीलकर्ताओं की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने लगी रोक को हटा दिया है। इससे बिजली कनेक्शन मिलने से लोगों को मिलेगा बड़ा राहत।

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