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मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है जिसमें अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल 2025 तक विद्यालयों में काम करने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सरकार से परेशान थे, क्योंकि कई जगहों पर उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब दो बड़ी राहत की खबरें सामने आई हैं:

  1. हाईकोर्ट का फैसला: हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से छूट दी है। इससे उन शिक्षकों को फायदा होगा जिनका 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव पूरा नहीं हुआ था। अब वे बिना अनुभव प्रमाण पत्र के भी आवेदन भर सकेंगे।

  2. लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश: संचालनालय ने आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षक 30 अप्रैल 2025 तक स्कूलों में काम करते रहें।

हालांकि, प्रदेशभर के कई अतिथि शिक्षक वेतन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, सेंधवा विकासखंड के शिक्षकों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है और पुनासा में लगभग 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है।

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