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बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

MLA Devendra Yadav News: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत के आदेश जारी किए।

17 अगस्त से जेल में थे विधायक

  • बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद थे।
  • इस मामले में कुल 187 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 28 को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
  • बार-बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद, विधायक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें राहत मिली।
  • अब जल्द ही उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।

किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था?

पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव पर 18 धाराओं में केस दर्ज किया था, जिनमें कुछ प्रमुख धाराएं हैं:

  1. 153 – बलवा करने का मामला (1 साल की सजा)
  2. 501(1) – प्रशासकों/मंत्रियों की मानहानि (2 साल की सजा)
  3. 505(1) (बी) – समाज में नफरत फैलाने वाले बयान
  4. 109 – किसी को अपराध के लिए उकसाना
  5. 120बी – गंभीर अपराधों में षड्यंत्र (2 साल से ज्यादा की सजा या उम्रकैद)
  6. 147 – दंगे में शामिल होना (2 साल की सजा)
  7. 148 – घातक हथियार का इस्तेमाल
  8. 149 – 5 या अधिक लोगों द्वारा अपराध करना
  9. 186 – सरकारी काम में बाधा डालना (1 साल की सजा)
  10. 353 – सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना
  11. 332 – ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी पर हमला (3 साल तक की सजा)
  12. 307 – हत्या के प्रयास का मामला
  13. 435 – विस्फोटक से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (7 साल की सजा)
  14. 436 – मकान आदि को नष्ट करने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल
  15. 427 – सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला

इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत भी केस दर्ज किया गया था।

अब क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, विधायक देवेंद्र यादव को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

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