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TDS जमा नहीं करने वालों पर आयकर विभाग की सख्ती, 20,000 लोगों को नोटिस जारी

आयकर विभाग का बड़ा एक्शन: अगर आपने TDS (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) या TCS (टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स) नहीं जमा किया है, तो अब सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है। देशभर में 40,000 टैक्सपेयर्स जांच के दायरे में हैं।

TDS-TCS में गड़बड़ी करने वालों पर नजर

आयकर विभाग ने उन लोगों और कंपनियों की लिस्ट तैयार की है, जिन्होंने सही तरीके से TDS-TCS नहीं काटा या जमा नहीं किया। सरकार ने 16 सूत्रीय योजना बनाई है ताकि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।

टैक्स चोरी रोकने के लिए कड़े कदम

ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी, लेकिन जो लोग जानबूझकर टैक्स चोरी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
✔ इससे राजस्व बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
डेटा एनालिटिक्स टीम ने ऐसे टैक्सपेयर्स की पहचान की है, जिन्होंने टैक्स नियमों का पालन नहीं किया।

विभाग ने 20,000 लोगों को भेजा नोटिस

आयकर विभाग ने हाल ही में 20,000 लोगों को नोटिस जारी कर विदेश में संपत्ति और आय के स्रोत की जानकारी मांगी है।
12,000 लोगों ने रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर जवाब दिया
8,000 लोग अभी तक जवाब नहीं दे पाए
इन पर एंटी-ब्लैक मनी लॉ के तहत 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है

विदेशी संपत्ति में क्या-क्या शामिल है?

अगर किसी व्यक्ति के पास विदेश में संपत्ति या आय के स्रोत हैं, तो उसे आयकर रिटर्न (ITR) में इसकी जानकारी देना जरूरी है। इसमें शामिल हैं:
विदेशी बैंक खाते
बीमा पॉलिसी या निवेश
विदेश में खरीदी गई संपत्ति
ट्रस्ट में भागीदारी
कैपिटल गेन से अर्जित संपत्ति

निष्कर्ष

अगर आप TDS या TCS जमा नहीं करते हैं या विदेश में संपत्ति की जानकारी छुपाते हैं, तो आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है। टैक्स नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है।

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