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EPFO प्रोफाइल अपडेट के नए नियम: अब बिना डॉक्यूमेंट करें बदलाव

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना किसी दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) अपलोड किए सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं।


EPFO प्रोफाइल अपडेट में क्या बदलाव हुआ?

अब जिनका UAN नंबर आधार से लिंक और वेरीफाई है, वे नाम, जन्मतिथि, लिंग, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, सदस्यता की तारीख और छोड़ने की तारीख बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं।

पहले इन बदलावों के लिए नियोक्ता (एम्प्लॉयर) से वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी, जिससे 20 से 28 दिन लग जाते थे। लेकिन अब प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है।


UAN नंबर क्या है?

  • UAN (Universal Account Number) 12 अंकों का नंबर होता है।
  • यह EPF (Employees’ Provident Fund) खाते को मॉनिटर करने में मदद करता है।
  • PF बैलेंस चेक करने और अन्य बदलाव के लिए UAN जरूरी है।
  • EPFO सेवाओं का लाभ लेने के लिए UAN को आधार और बैंक खाते से जोड़ना जरूरी है।

EPF खाते के साथ आधार और पैन लिंक क्यों जरूरी?

  • EPF खाते को आधार और पैन से लिंक करना अनिवार्य है।
  • अगर EPF खाते और आधार में जानकारी अलग-अलग होगी, तो अपडेट में देर हो सकती है।
  • प्रोसेसिंग का समय कंपनी और EPFO की मंजूरी पर निर्भर करता है।

EPFO प्रोफाइल कैसे अपडेट करें?

अगर आप अपनी EPFO प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
  2. UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग इन करें।
  3. मेनू में “Manage” विकल्प चुनें।
  4. “Modify Basic Details” पर क्लिक करें।
  5. आधार कार्ड के अनुसार अपनी जानकारी अपडेट करें और सबमिट करें।
  6. “Track Request” के जरिए अपने अपडेट की स्थिति चेक करें।

1 जनवरी 2025 को हुआ था बड़ा बदलाव

साल की शुरुआत में EPFO ने पेंशनर्स के लिए भी बदलाव किया। अब EPF पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं।


निष्कर्ष

EPFO के नए नियमों से प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है। अब बिना किसी दस्तावेज अपलोड किए UAN वेरीफाई सदस्यों के लिए नाम, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स अपडेट करना आसान हो गया है।

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