जयपुर। शहर में बढ़ती गंदगी को देखते हुए नगर निगम हेरिटेज ने कड़ा रुख अपनाया है। गंदगी और कचरे के निस्तारण को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अब खुले में थूकने, नहाने, पेशाब करने और गोबर डालने पर जुर्माना लगेगा।
कचरा निस्तारण के नए नियम
होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने पर स्वयं कचरे का निष्पादन करना होगा। सार्वजनिक सूचना जारी कर शहर में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गई है। कचरा फैलाने, दुकानों के बाहर कचरा डालने, कचरा जलाने, पालतू जानवरों के खुले में पेशाब करने, मांस-मछली पकाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना राशि
नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि स्वच्छता नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे।
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर: 200 रुपए
- खुले में नहाने पर: 300 रुपए
- खुले में पेशाब करने पर: 200 रुपए
- पालतू जानवरों द्वारा खुले में गंदगी करने पर: 1000 रुपए
- सड़क पर कचरा फैलाने पर: 100 रुपए
- दुकानदारों, रेस्टोरेंट द्वारा कचरा डालने पर: 1000 रुपए
- सैलून द्वारा गंदगी फैलाने पर: 500 रुपए
- खुले में शौच करने पर: 500 रुपए
- सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर: 5000 रुपए
- खुले में कचरा जलाने पर: 500 रुपए
- दुकानों पर कचरा पात्र नहीं होने पर: 5000 रुपए
- होटल मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर: 2000 रुपए
- सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर चिपकाने पर प्रत्येक पोस्टर और बैनर के लिए: 2000 रुपए
- सड़क काटने पर: 5000 रुपए
- मीट की दुकानों की गंदगी सड़क पर फैलाने पर: 4000 रुपए
- विवाह स्थलों द्वारा कचरा फैलाने पर: 5000 रुपए
- खुले में मांस-मछली पकाने पर: 3000 रुपए प्रतिदिन