राजस्थान रोडवेज ने बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नया नियम:
- पैसेंजर फाल्ट नियम: पहले सिर्फ परिचालक को दोषी माना जाता था, लेकिन अब बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री भी दोषी होंगे।
- जुर्माना: बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री से किराए की राशि का 10 गुना या अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
- पुलिस में रिपोर्ट: अगर यात्री जुर्माना देने से मना करता है, तो उड़न दस्ता उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है।
यात्री की जिम्मेदारी:
- यात्रियों की जिम्मेदारी है कि वे यात्रा के दौरान टिकट दिखाएं। यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती या कंडक्टर उन्हें टिकट नहीं देता है, तो इसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा।
प्रबंधक का बयान: बलवंत सैनी, प्रबंधक यातायात संचालन, रोडवेज आगार कोटपूतली ने कहा कि इस नए नियम से बिना टिकट यात्रा पर रोक लगेगी।