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अब शादी, पार्टी या होटल-रेस्तरां में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अस्थायी शराब लाइसेंस अब ऑनलाइन मिल सकेगा।
शराब पार्टी करने पर होगी सख्त कार्रवाई
आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि अब शादी, बर्थडे पार्टी या होटल-रेस्तरां में पांच से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो विभाग शराब जब्त कर मामले में कार्रवाई करेगा।
शिकायत कैसे करें
अगर कहीं भी शराब की अवैध गतिविधियां देखी जाएं तो आम लोग विभाग को शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आबकारी मंत्रालय के टोल-फ्री नंबर 18001808438 या नियंत्रण कक्ष नंबर 0294-2525154 पर संपर्क किया जा सकता है।
ऑनलाइन मिलेगा अस्थायी लाइसेंस
आबकारी विभाग के आयुक्त शिवप्रसाद ने आदेश जारी किया है कि अब होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों को शराब परोसने के लिए एक दिन या अधिक दिन के लिए ऑनलाइन अस्थायी लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए कम शुल्क लिया जाएगा और शराब केवल विभाग के तय किए गए ठेके से खरीदी जा सकेगी। पहले इसके लिए लोगों को आबकारी विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।