सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। सौम्या चौरसिया पर कोयला वसूली घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को सौम्या को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। कोर्ट ने कहा था कि वे एक साल और नौ महीने से अधिक समय तक हिरासत में रह चुकी हैं और अभी तक उन पर आरोप तय नहीं किए गए हैं।
न्यायिक सुनवाई
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर सौम्या के वकील ने बताया कि अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ा दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी के अंत में होगी।
कोयला वसूली घोटाला
सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ सरकार में उप सचिव और विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) थीं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में हर टन कोयले पर 25 रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी। यह घोटाला करीब 540 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। आयकर विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और सौम्या चौरसिया को आरोपी बनाया गया है।