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दिल्ली में BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध में ढील, लेकिन सिर्फ दिव्यांगों को मिलेगी छूट

सारांश:
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर कुछ राहत दी है, लेकिन यह छूट केवल दिव्यांग यात्रियों के लिए है। बाकी सभी को इन पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा।

विस्तार:
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण 4 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। हालांकि, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया गया है, और अब इन वाहनों का इस्तेमाल दिव्यांग यात्रियों के लिए किया जा सकता है।

8 नवंबर से GRAP चरण 4 लागू किया गया था, जिसमें इन पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, CAQM ने दिव्यांगों के लिए राहत देने का फैसला किया। इसके तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों का उपयोग केवल दिव्यांगों के लिए किया जा सकता है।

डॉ. सतेंद्र सिंह, एक दिव्यांग अधिकार अधिवक्ता, ने भी इस मुद्दे पर राहत की मांग की थी। उनका कहना था कि दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था सुगम नहीं है, जिसके कारण उन्हें अपने निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ता है।

साथ ही, CAQM ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी को BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर 20,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा, 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों और 10 साल से पुरानी डीजल कारों को जब्त भी किया जा सकता है।

इसके अलावा, ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा, सिवाय उन ट्रकों के जो जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं या स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर रहे हैं।

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