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कोर्ट ने किया बरी, लेकिन घर नहीं बचा: पूर्व पार्षद शफीक अंसारी की कहानी

मध्य प्रदेश, राजगढ़: एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने पूर्व पार्षद शफीक अंसारी को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन उनका घर पहले ही बुलडोजर से गिरा दिया गया था। अब वह बिना घर के रहने को मजबूर हैं।

क्या है मामला?

  • शफीक अंसारी राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर निकाय के पूर्व पार्षद थे।
  • मार्च 2021 में उन पर बलात्कार का आरोप लगाया गया।
  • प्रशासन ने 10 दिन के अंदर उनके घर को अवैध बताकर गिरा दिया।
  • शफीक का दावा: उनके पास घर के सभी वैध दस्तावेज थे, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया।

कोर्ट का फैसला

  • राजगढ़ सेशन कोर्ट ने जांच में पाया कि महिला की गवाही में कई विरोधाभास थे।
  • महिला ने घटना के 15 दिन बाद तक किसी को कुछ नहीं बताया।
  • मेडिकल जांच और वैज्ञानिक साक्ष्य भी आरोप साबित नहीं कर सके।
  • अदालत ने शफीक अंसारी को बरी कर दिया।

शफीक अंसारी का दर्द

  • “मैं तीन महीने जेल में रहा, मेरा परिवार तबाह हो गया।”
  • “मेरा घर बिना किसी सुनवाई के तोड़ दिया गया, अब रहने की जगह नहीं है।”
  • “मैं प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा।”

अब क्या होगा?

शफीक अंसारी का कहना है कि वह न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और कानूनी विकल्प तलाशेंगे।

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