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वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी घायल

नई दिल्ली |

वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में बीजेपी और टीएमसी सांसदों के बीच झड़प की खबर आई है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान उन्होंने गुस्से में कांच की बोतल तोड़कर फेंक दी, जिससे वह खुद ही चोटिल हो गए।

वक्फ क्या है?

वक्फ वह चल या अचल संपत्ति है, जिसे कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। दान की गई संपत्ति का मालिक कोई इंसान नहीं होता, बल्कि इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। इसके संचालन के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है।

वक्फ कैसे किया जाता है?

वक्फ के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, मकान, शेयर या अन्य सामान वक्फ कर सकता है। वसीयत के जरिए भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है, जिसे उसके निधन के बाद सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

वक्फ की संपत्ति कौन संभालता है?

वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है, जो राज्य और केंद्र स्तर पर बनाए गए हैं। इन बोर्डों का काम संपत्तियों का रखरखाव और उनसे होने वाली आय का प्रबंधन करना होता है। इसके अलावा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को निर्देश देती है। देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ संपत्तियों का ध्यान रखते हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक क्या है?

सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संसद में पेश किया है। इसमें 40 से अधिक संशोधन किए गए हैं, जो वक्फ अधिनियम में कई बदलाव करेंगे। नए विधेयक में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से होगा। साथ ही, मुस्लिम महिलाओं का वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है।

विधेयक से क्या बदलाव होंगे?

विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे वक्फ बोर्ड संपत्तियों का निर्णय लेने की अपनी शक्तियां खो देगा। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों की गलत घोषणा रोकने के लिए नए नियम लागू होंगे, जिसमें किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को सूचना देना आवश्यक होगा।

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