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रायपुर के एक मेगा मार्ट पर एक्सपायरी डेट का नमकीन बेचने के कारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि 45 दिनों के भीतर यह जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो 6 प्रतिशत ब्याज के साथ इसे भुगतान करना होगा।
यह मामला तब सामने आया जब रायपुर के निवासी रजनीश कौशिश ने 4 जून 2022 को मेगा मार्ट से 11,874 रुपए का सामान खरीदा, जिसमें नमकीन भी था। घर जाने के बाद उन्होंने नमकीन खाया और उनकी तबियत खराब हो गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अस्पताल में जांच कराई और कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करवाई। जब उन्होंने मेगा मार्ट से इसकी शिकायत की, तो कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें गुमराह किया।
इस पर रजनीश ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने सुनवाई के बाद मेगा मार्ट पर 50,000 रुपए मानसिक परेशानी और 5,000 रुपए वाद व्यय के तौर पर देने का आदेश दिया। इस राशि का भुगतान 45 दिन में नहीं करने पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
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