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मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर में अक्सर मनमानी की शिकायतें आती रही हैं, जिसके कारण विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अब इस पर एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने राज्य के ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज से सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे ट्रांसफर किए गए तो इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा।
इंदौर की ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स का ट्रांसफर सरकारी मेडिकल कॉलेज नीमच और मंदसौर किया गया था, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन की मान्यता के लिए किया गया था। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सिंगल बेंच ने ट्रांसफर आदेश को खारिज कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की। डबल बेंच ने इस फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि भविष्य में इस तरह के ट्रांसफर नहीं किए जाएं।
हाईकोर्ट के इस फैसले को मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के लिए अहम बताया। इस फैसले से अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और कर्मचारियों को अनावश्यक ट्रांसफर से राहत मिलेगी।
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