देहरादून में बार और पब पर सख्ती
देहरादून जिला प्रशासन ने तय समय के बाद खुले रहने वाले बीयर बार और पब्स पर सख्त कार्रवाई की है। हाल ही में हयात होटल के बार का 24 घंटे का लाइसेंस रद्द कर इसे 12 घंटे तक सीमित कर दिया गया।
डीएम का आदेश: रात 11 बजे के बाद बार बंद
देहरादून के डीएम सविन बंसल ने आदेश दिया है कि रात 11 बजे के बाद कोई भी बार, पब या क्लब नहीं खुलेगा। उन्होंने देर रात टीम के साथ शहर के बार और पब्स पर छापेमारी की।
नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
- ब्रिस्टल बार रतन पैलेस (किशननगर चौक): रात 11:22 बजे खुला मिला।
- राल्फ क्लब टेडी ब्याय बार (जाखन): रात 12 बजे तक खुला मिला।
- रियोन टुकड़ा बार (राजपुर रोड): रात 11:45 बजे खुला मिला।
इन सभी बार में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके चलते इनका लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।
राज्य में बार के लिए तय समय
बार सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक ही खुल सकते हैं। इसके बाद खुले रहने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई होगी।
हुक्का बार पर कार्रवाई की मांग
हालांकि, बीयर बार और पब पर कार्रवाई के बावजूद शहर में हुक्का बार बिना रोक-टोक चल रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।