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पैन कार्ड के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, जो नया PAN बनवाने वाला है।
PAN कार्ड बनवाने में बदलाव
- अब सिर्फ आधार कार्ड से पैन नहीं बन पाएगा। जन्मतिथि का प्रमाण भी अनिवार्य होगा।
- जन्मतिथि प्रमाण के लिए आप जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथपत्र में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं।
- PAN कार्ड पर नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आधार में है।
आवेदन फॉर्म में बदलाव
- भारतीय नागरिक और कंपनियों के लिए नया फॉर्म: Form 93 (पुराना Form 49A)
- विदेश में रहने वाले भारतीय और अन्य संस्थाओं के लिए नया फॉर्म: Form 95 (पुराना Form 49AA)
PAN की जरूरत की नई लिमिट
- बैंक में नकद जमा: पहले एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पर PAN जरूरी था। अब सालाना 10 लाख रुपये तक बिना PAN जमा कर सकते हैं।
- गाड़ी खरीद-बिक्री: 5 लाख रुपये से कम की गाड़ी पर PAN अब जरूरी नहीं।
- होटल और रेस्तरां पेमेंट: सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये हुई।
- मकान या जमीन की खरीद-बिक्री: सीमा बढ़कर 20 लाख रुपये हुई।
- बीमा प्रीमियम: पहले 50,000 रुपये तक थी, अब बड़े लेनदेन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
PAN बनवाने का तरीका
- NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- भारतीय नागरिक Form 93 भरें।
- आधार और जन्मतिथि प्रमाण अपलोड करें।
- फीस ऑनलाइन जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद पावती नंबर संभालकर रखें।
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