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यौन अपराध केस में फोटो-वीडियो अब सीलबंद लिफाफे में पेश होंगे, हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश
यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़ित महिलाओं की गोपनीयता को लेकर हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में फोटो और वीडियो जैसे संवेदनशील सबूत अब सीलबंद लिफाफे में ही पेश किए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यौन अपराध से जुड़े फोटो-वीडियो को सीडी या पेन ड्राइव में सामान्य तरीके से देना महिलाओं की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे सबूत बेहद संवेदनशील होते हैं और इनके गलत इस्तेमाल से पीड़िता की गरिमा और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है।
कोर्ट ने इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। अदालत का कहना है कि डिजिटल सबूतों को संभालने, जमा करने और अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और मर्यादित होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने सभी थानों को इस निर्देश की जानकारी देने के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में यौन अपराध से जुड़े मामलों में संवेदनशील फोटो-वीडियो को लेकर एक समान और सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई जा सके।
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला पीड़ित महिलाओं की निजता और सम्मान की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे मामलों में डिजिटल सामग्री के लीक होने या गलत हाथों में पहुंचने का खतरा रहता है, जिससे पीड़िता को दोबारा मानसिक आघात झेलना पड़ सकता है।
अब पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी सुरक्षित रहे और बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति तक संवेदनशील सामग्री न पहुंचे।
channel_009 की नजर: हाईकोर्ट का यह निर्देश सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का बदलाव नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं की गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला बड़ा कदम है।
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