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कोटा। अब राजस्थान पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। 2022 से राजस्थान में ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा शुरू की गई है। इससे अब छोटी-मोटी घटनाओं जैसे मारपीट, चोरी-चकारी के मामले में पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, और लोग ई-मित्र से ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कैसे काम करता है ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम?
ऑनलाइन एफआईआर की निगरानी स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) करता है। शिकायत के बाद संबंधित थाने के डिप्टी और एसपी भी इसकी जांच करते हैं। इसके बाद से पुलिस ने शिकायतों को भी ऑनलाइन प्रक्रिया से निपटाना शुरू कर दिया है। अब गुमशुदगी, सत्यापन, या अन्य मामलों में भी एफआईआर ऑनलाइन ही दर्ज हो जाती है। अगर पुलिस थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, तो भी शिकायतकर्ता को सीधे अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, वे घर बैठे शिकायत कर सकते हैं।
क्या कार्रवाई हुई, यह भी जान सकते हैं?
एडिशनल एसपी दिलीप सैनी के मुताबिक, ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम की शुरुआत के बाद, हर शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इससे परिवादी यह भी देख सकते हैं कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। इसके बाद से थाने में आने-जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है और पहले जो आरोप पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के लगते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद, संबंधित पुलिसकर्मी जल्द ही परिवादी से संपर्क करता है।
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