अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प का आदेश रद्द किया
channel_009 | International News
अमेरिका से नागरिकता कानून को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता यानी Birthright Citizenship से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रम्प के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक माना जाएगा।
यह फैसला ट्रम्प प्रशासन के उस आदेश के खिलाफ माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका में जन्मे बच्चों को अपने आप नागरिकता मिलने के नियम पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज करते हुए जन्मजात नागरिकता के सिद्धांत को बरकरार रखा।
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता लंबे समय से संवैधानिक अधिकार के तौर पर देखी जाती रही है। इसके तहत अगर कोई बच्चा अमेरिकी जमीन पर जन्म लेता है, तो उसे अमेरिकी नागरिकता मिलती है, चाहे उसके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी हो। इसी नियम को लेकर अमेरिका में लंबे समय से राजनीतिक बहस होती रही है।
ट्रम्प और उनके समर्थकों का तर्क रहा है कि इस नियम का दुरुपयोग होता है और इसे बदलने की जरूरत है। वहीं विरोधियों का कहना है कि जन्मजात नागरिकता अमेरिकी संविधान और समान अधिकारों की मूल भावना से जुड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों प्रवासी परिवारों को राहत मिल सकती है। यह फैसला अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी, प्रवासी अधिकारों और राजनीतिक माहौल पर बड़ा असर डाल सकता है।
channel_009 निष्कर्ष:
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जन्मजात नागरिकता के अधिकार को मजबूत करता है। ट्रम्प का आदेश रद्द होने के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका में जन्मा बच्चा नागरिकता का अधिकार रखेगा।
आपकी राय क्या है — क्या जन्म के आधार पर नागरिकता मिलनी चाहिए या इसके लिए माता-पिता की नागरिकता भी देखी जानी चाहिए? कमेंट में बताइए।
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