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उत्तराखंड निकाय चुनाव: 23 जनवरी को होंगे चुनाव, आचार संहिता लागू, जानें महत्वपूर्ण अपडेट्स

उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव 23 जनवरी 2025 को होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, और आचार संहिता लागू कर दी गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां:

  • नामांकन: 27 से 30 दिसंबर 2024
  • नामांकन की जांच: 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025
  • नाम वापसी: 2 जनवरी 2025 (सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक)
  • चुनाव चिह्न आवंटन: 3 जनवरी 2025 (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
  • मतदान: 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)
  • मतगणना: 25 जनवरी 2025 (सुबह 8 बजे से)

चुनाव में कुल मतदाता: 30,63,143

  • पुरुष मतदाता: 15,79,789
  • महिला मतदाता: 14,82,809
  • अन्य मतदाता: 545

कुल 100 नगर निकायों में चुनाव होंगे:
इनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं।

कौन से नगर निगमों में चुनाव होंगे?
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा।

चुनाव न होने वाले नगर निकाय:
बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, पाटी (चंपावत), गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर), किच्छा (ऊधमसिंह नगर), और नरेंद्रनगर (टिहरी) में चुनाव नहीं होंगे क्योंकि इनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है।

आचार संहिता लागू
चुनाव प्रक्रिया के साथ ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में आचार संहिता लागू कर दी गई है।

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