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कर्नाटक स्कूलों में हिजाब बैन का आदेश वापस:2022 में रोक लगी थी; नए आदेश में कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ की भी अनुमति

कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश वापस, स्कूलों में फिर मिलेगी अनुमति

कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2022 में जारी उस आदेश को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति और शिक्षा जगत में नई बहस शुरू हो गई है।

सरकार की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि छात्र-छात्राएं अपनी धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीक पहन सकेंगे। इसमें हिजाब के साथ-साथ कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ पहनने की भी अनुमति दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

गौरतलब है कि साल 2022 में कर्नाटक के कुछ कॉलेजों से हिजाब विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म नियमों का हवाला देते हुए हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना और अदालत तक पहुंचा था।

अब नए फैसले के बाद विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता की जीत बता रहे हैं, जबकि कुछ ने स्कूलों में ड्रेस कोड और अनुशासन को लेकर चिंता जताई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले का असर आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि शिक्षा संस्थानों में शांति और सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

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