Breaking News

कर्मचारियों के गलत स्थानांतरण पर नहीं होगी कोई सुनवाई, न्यायालय में जाने को होंगे मजबूर

CG News: छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों के स्थानांतरण और नई पदस्थापना के लिए 7 से 10 दिनों के भीतर जॉइनिंग करने का निर्देश दिया है। यदि कर्मचारी समय पर जॉइनिंग नहीं करते हैं, तो उन्हें न्यायालय का रुख करना पड़ेगा।

CG News: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय सेवकों के स्थानांतरण के बाद नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इसे असंवैधिक बताते हुए विरोध किया है।

प्रदेश महामंत्री गजेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि शासकीय सेवकों का स्थानांतरण एक नियमित प्रक्रिया है, जिसे कर्मचारी पालन करते हैं। लेकिन जहां यह स्थानांतरण नियमों के विपरीत हो और मानवीय संवेदनाओं का ध्यान न रखा जाए, वहां कर्मचारियों को नई पदस्थापना में 7 से 10 दिनों के भीतर जॉइनिंग करनी होगी।

CG News: यदि कर्मचारी समय पर जॉइनिंग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यमुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा, निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, डाइज नॉन जैसे दंड देने का प्रावधान भी रखा गया है। कर्मचारी संघ ने इस आदेश पर आपत्ति जताई है।

About admin

Check Also

भोपाल के अयोध्या बायपास को लेकर मंत्री की मीटिंग:NHAI ने बदला रुख; सर्विस रोड के नीचे बिछेगी सीवेज लाइन, 5 लाख को फायदा

भोपाल के अयोध्या बायपास को लेकर मंत्री की अहम बैठक NHAI ने बदला रुख, सर्विस …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Channel 009
help Chat?