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उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपये के चढ़ावे का स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक न होने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
यह मामला मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के सामने आया है।
क्या है पूरा मामला?
पिथौरागढ़ जिले के बासीखेत निवासी ठाकुर सिंह डसीला ने हाईकोर्ट को एक पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया कि बाबा नीब करौरी द्वारा स्थापित कैंची धाम का संचालन करने वाले ट्रस्ट के बारे में जरूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि:
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ट्रस्ट का नाम और पंजीकरण विवरण स्पष्ट नहीं है
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ट्रस्ट का कार्यालय पता सार्वजनिक नहीं है
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ट्रस्टियों की संख्या और नियुक्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है
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प्रशासन और रजिस्ट्रार कार्यालय में भी पूरी जानकारी नहीं मिलती
करोड़ों के चढ़ावे का हिसाब नहीं
पत्र में कहा गया है कि हर साल लाखों श्रद्धालु कैंची धाम दर्शन के लिए आते हैं और यहां करोड़ों रुपये का चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन मंदिर प्रबंधन की ओर से आय-व्यय का कोई सार्वजनिक विवरण जारी नहीं किया जाता।
विदेशी अंशदान पर भी सवाल
कैंची धाम में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि विदेशी अंशदान (डोनेशन) का भी कोई स्पष्ट लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत होता है। इसलिए ट्रस्ट डीड, पंजीकरण प्रमाणपत्र, ट्रस्टियों की जानकारी, संपत्ति का विवरण और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों और सम्मानित लोगों को भी ट्रस्ट प्रबंधन में शामिल करने की मांग की गई है।
अन्य मंदिरों का दिया गया उदाहरण
पत्र में यह भी बताया गया है कि राज्य और देश के कई बड़े मंदिरों में आय-व्यय की सरकारी निगरानी की व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पर:
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बदरीनाथ-केदारनाथ धाम का संचालन अधिनियम के तहत होता है
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जागेश्वर धाम का प्रबंधन जिला प्रशासन की निगरानी में समिति द्वारा किया जाता है
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देश के कई बड़े मंदिरों में भी सरकारी या वैधानिक निगरानी की व्यवस्था है
अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। आने वाले समय में सरकार के जवाब और कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।
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