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जयपुर के प्रसिद्ध गढ़ गणेश मंदिर तक रोपवे बनाने का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले दिया गया यथास्थिति (स्टेटस क्वो) का आदेश वापस लेते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
यह आदेश न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
अपील करने का दिया विकल्प
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो अपनी शिकायत और 1 मई 2024 को कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है।
रोपवे निर्माण को लेकर था विवाद
दरअसल, गढ़ गणेश मंदिर तक रोपवे बनाने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी और एक अन्य पक्ष ने आवेदन किया था। मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिली स्वीकृति पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई थी।
जब इस आपत्ति का समाधान नहीं हुआ तो कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
दूसरे पक्ष को काम देने पर उठाया था सवाल
याचिका में यह भी कहा गया था कि रोपवे निर्माण का काम किसी दूसरे पक्ष को दिए जाने का फैसला गलत है, इसलिए उसे चुनौती दी गई थी।
सरकार की ओर से हुआ विरोध
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल और अन्य वकीलों ने याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील का अलग प्रावधान पहले से मौजूद है, इसलिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर करना सही नहीं है।
फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद गढ़ गणेश मंदिर रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है।
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