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छत्तीसगढ़। जिले में अब लोग आसानी से बोरवेल (नलकूप) खुदवा सकेंगे। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी गोपाल वर्मा ने नलकूप खनन पर लगे प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। यह फैसला मानसून की शुरुआत और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के काम शुरू होने को देखते हुए लिया गया है। भू-जल स्तर में थोड़ा सुधार होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि पहले जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत 10 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 या मानसून के आगमन तक के लिए बोरवेल खुदाई पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। इसका मकसद भू-जल के अत्यधिक दोहन को रोकना था।
अब यह आदेश खत्म कर दिया गया है, लेकिन भू-जल उपयोग से जुड़े अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। यानी बोरवेल खुदवाने की छूट तो मिलेगी, लेकिन कानूनी प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा।
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