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जयपुर के चर्चित एकल पट्टा मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है।
मामला क्या है?
पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के तीन पूर्व अधिकारियों से जुड़ा यह मामला 2011 से चला आ रहा है। 29 जून 2011 को जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन के शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था। बाद में 2013 में रामशरण सिंह ने एसीबी को शिकायत की, जिसके बाद पट्टा निरस्त कर दिया गया।
नया मोड़
हालांकि, यह मामला तब और बढ़ा जब सरकार ने 6 महीने पहले एक शपथ पत्र में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन पिछले महीने नया शपथ पत्र पेश करते हुए सरकार ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया कि वह इस मामले की फिर से सुनवाई करे। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को 6 महीने के भीतर इस मामले पर फैसला लेना होगा।
हाईकोर्ट की सुनवाई
शुक्रवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक को तीन सप्ताह में इंटरविनर बनने का समय दिया। साथ ही राज्य सरकार और 3 अधिकारियों को तीन हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया।
अब इस मामले की अंतिम सुनवाई जनवरी के अंत में होगी।
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